Apple को कोर्ट से झटका, अब iPhone में बिना App Store के भी इंस्टॉल होंगे ऐप्स!

​ब्राजील की एक फेडरल कोर्ट ने Apple को आदेश दिया है कि वह iOS डिवाइसों पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स और साइडलोडिंग की अनुमति दे। कोर्ट ने कंपनी को इसके लिए 90 दिनों का समय दिया है, अन्यथा उसे $40,000 (करीब 34.83 लाख रुपये) से अधिक का दैनिक जुर्माना देना होगा। कोर्ट का यह मनना भी है कि कंपनी iOS प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए सख्त नियंत्रण रखती है, जिससे अन्य ऐप डेवलपर्स को नुकसान होता है। इसी कारण Administrative Council for Economic Defense (Cade) ने कंपनी पर इन-ऐप परचेज से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम को अनुमति देने के आदेश दिए थे। ब्राजील की एक फेडरल कोर्ट ने Apple को आदेश दिया है कि वह iOS डिवाइसों पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स और साइडलोडिंग की अनुमति दे। कोर्ट ने कंपनी को इसके लिए 90 दिनों का समय दिया है, अन्यथा उसे $40,000 (करीब 34.83 लाख रुपये) से अधिक का दैनिक जुर्माना देना होगा। कोर्ट का यह मनना भी है कि कंपनी iOS प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए सख्त नियंत्रण रखती है, जिससे अन्य ऐप डेवलपर्स को नुकसान होता है। इसी कारण Administrative Council for Economic Defense (Cade) ने कंपनी पर इन-ऐप परचेज से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम को अनुमति देने के आदेश दिए थे।   

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